हरियाणा के सोनीपत में 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया तो 20 साल की कैद और जुरमाना भी लगाया

महिला ने 7 दिसंबर, 2020 को पुलिस को बताया कि वह किराए के मकान में रहती है। उनके साथ ही पड़ोस के कमरे में बिहार के अररिया जिला का विशाल भी रहता था। बाद में वह शहर की बाबा कॉलोनी में रहने लगा। दिसंबर, 2020 में उसकी बेटी अचानक घर से लापता हो गई थी।वह तलाश करते हुए विशाल के कमरे पर पहुंची तो उसे बेटी उसके कमरे में मिली थी। वह बेटी को लेकर घर आ गई थी। घर आने के बाद उसकी बेटी ने उसे बताया था कि जब विशाल उनके पड़ोस में रहता था तो करीब दो माह पहले उसने उसे अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था। उसके बाद उसे धमकी देने लगा कि उसने किसी को बताया तो उसके परिवार को मार देगा।वह करीब दो माह में उसके साथ कई बार दुष्कर्म कर चुका है। अब वह डराकर उसे अपने कमरे में लेकर आया था। बेटी के साथ दुष्कर्म का पता लगने पर उसने सिविल लाइन थाना पुलिस को अवगत कराया था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने लड़की का मेडिकल परीक्षण करवाकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए थे। मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी ऊषा रानी की टीम ने आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना और भादंसं की धारा 363 में पांच साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर 15 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।